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Afzal Ansari disqualified: अब बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता रद्द, जानिए किस मामले में हुई कार्रवाई

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Afzal Ansari disqualified as MP: एक बार फिर से एक सांसद को 4 साल की सजा के ऐलान के बाद उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। राहुल गांधी के बाद लगातार कुछ दिनों के भीतर यह दूसरा मामला है। बहुजन समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी संसद की सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी गई है। बता दें कि, 29अप्रैल को एक पुराने मामले में उनको 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अब लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद की सदस्यता समाप्त करने का ऐलान कर दिया है।

अगले 10 साल नहीं लड़ पाएंगे चुना

अफजाल अंसारी को सजा सुनाए जाने के बाद से ही यह माना जा रहा था कि उनकी संसद की सदस्यता कभी भी जा सकती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है की फौजदारी मामले में की 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगी रहेगी। इसका मतलब है कि अफजाल अंसारी अब अगले 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

14 साल पुराने मामले में मिली सजा

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक 14 साल पुराने मामले में 4 साल की कैद और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जबकि अफजाल के छोटे भाई और गैंगस्टर से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद और 5 लाख का आर्थिक दंड लगाया था।

गाजीपुर की विशेष सांसद विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दुर्गेश ने मामले में अपना फैसला सुनाया था। 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। 23 सितंबर 2022 को दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हुई।
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