Azam Khan: सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आजम खान को रामपुर कोर्ट से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। 2019 के हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और उन्हें 3 साल की सजा हो गई है। इसके साथ ही उनकी विधायकी भी हाथ से जा सकती है, ऐसे में एक बार आजम खान को फिर से जेल जाना पड़ेगा।
अब अगर आजम खान को जमानत चाहिए तो उन्हें निचली अदालत में याचिका दायर करनी पड़ेगी। अगर वहां याचिका खारिज हुई तो उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा।
बता दें कि आरोप है कि 2019 लोकसभा चुनाव में आजम खान ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। जिसके खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है।
हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आजम
आजम खान ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पास अभी कई विकल्प मौजूद हैं। वह राहत के लिए सेशन कोर्ट का रुख करने वाले हैं और अगर वहां काम नहीं बना तो वह हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे में अभी आज हम आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट की सजा ने उनकी विधायकी पर खतरा जरूर डाल दिया है। क्योंकि अब रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है ऐसे में पूरी संभावना है कि आजम खान को अपनी विधायकी खोनी पड़ेगी, ऐसे में यह उनके लिए एक बड़ा सियासी झटका साबित हो सकता है।
क्या बोले आजम खान के वकील
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा था हमने अपनी पूरी बहस कर ली है। जितने भी भाषण है, यह हमारे भाषण नहीं है। यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन और हमने अपनी बहस पूरी कर ली है। हमने जो पॉइंट्स उठाए थे वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी है। ये हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है।