Umar Khalid Released: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को जेल से रिहा कर दिया गया है, जेल अधिकारियों ने सूचना दी। उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए यह राहत मिली है। हालांकि एक हफ्ते बाद उमर खालिद को फिर से सरेंडर करना होगा।
पिछले कई महीनों से जेल में बंद उमर खालिद ने कोर्ट से अपनी बहन की शादी के लिए रिहाई की गुहार लगाई थी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 23 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया।
कई शर्तों के साथ मिली है जमानत
दिल्ली की कोर्ट ने उमर खालिद को कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। खालीद से कहा गया है कि वह इस दौरान किसी भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकता। मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकता। इसके अलावा उमर खालिद को जांच अधिकारियों के संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर अंतरिम जमानत तुरंत रद्द करने की बात भी कही गई है।
2020 के दिल्ली दंगे मामले में हुआ था गिरफ़्तार
राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में सीएए(CAA) के विरोधी आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। जिसके 1 दिन बाद ये हिंसा दंगों का रूप ले लिया था। इन दंगों में करीब 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवाई थी। और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दंगों के बाद मामले की जांच शुरू हुई और कई लोगों को इसके लिए गिरफ्तार किया गया। जिसमें उमर खालिद का नाम भी शामिल था। उमर खालिद पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है, जिसके चलते पिछले कई महीनों से जेल में है। इस मामले को लेकर उमर खालिद की जमानत याचिका कई बार खारिज भी हो चुकी है।
पुलिस ने जमानत का किया था विरोध
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में खालिद की जमानत का विरोध किया। पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा कि जमानत अर्जी पर विचार ना करें। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कैसे उमर खालिद ने दंगों के दौरान पूरी दिल्ली को जाम करने की साजिश रची थी। पुलिस ने कोर्ट में खालिद की व्हाट्सएप चैट का जिक्र भी किया, जिनमें चक्का जाम की बात कही गई थी।