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Electoral Bond: राजनीतिक दलों को सुप्रीम झटका, चुनावी बॉन्ड को माना अवैध, रद्द करने का आदेश

Electoral Bond: राजनीतिक दलों को सुप्रीम झटका, चुनावी बॉन्ड को माना अवैध, रद्द करने का आदेशElectoral Bond: राजनीतिक दलों को सुप्रीम झटका, चुनावी बॉन्ड को माना अवैध, रद्द करने का आदेश

Supreme Court on Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को रद्द करने का आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन और असंवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करना होगा। बता दें कि चुनावी बॉन्ड के ज़रिए लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते थे। इसमें चंदा देने वाले लोगों की जानकारी सामने नहीं आती है।


एसबीआई चुनावी बांड का ब्योरा पेश करे
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बैंक तत्काल चुनावी बांड जारी करना बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एसबीआई राजनीतिक दलों द्वारा लिए गए चुनावी बांड का ब्योरा पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करेगा और ECI इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।


सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन है
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है।सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।

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