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Ajab Gajab: पति नहीं बता रहा था अपनी सैलरी ,पत्नी ने RTI से जुटाई जानकारी

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Wife files RTI to find out Husband’s salary : पति पत्नी का रिश्ता बेहद प्यारा होता है। वे लोग कभी आपस में कोई बात नहीं छिपाते हैं साथ ही एक दूसरे के सुख – दुःख में साथ रहते हैं। वैसे हमारे देश में ज्यादातर पति कमाकर जो भी पैसा लाते हैं वो सब पैसा अपने पत्नी को रखने के लिए दे देते हैं।पैसों को खर्च वहीं करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत से चीज अपनी पत्नी से छुपाते रहते हैं।वैसे ही एक शख्स की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो अपनी सैलरी को अपनी पत्नी से छुपा कर रखता था। अपनी असली सैलरी उसे नहीं बताता था। पत्नी कई बार कोशिश की सैलरी जानने की लेकिन उसे पता नहीं लग पा रहा था। फिर उसने कानूनी रास्ता अपनाया। उसने RTI के जरिये अपने पति की सही सैलरी की जानकारी ली।

RTI से द्वारा पता किया पति की सैलरी

financial Express की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरप्रदेश के बरेली की रहने वाली संजू गुप्ता नाम की महिला ने अपने पति की सैलरी जानने के लिए RTI दाखिल किया और साल 2018 -2019 और 2019 -2020 में पति द्वारा कमाए गए पुरे सैलरी की जानकारी मंगवाया। शुरू में संजू ने इनकम टैक्स ऑफिस से जानकारी मांगी थी ,लेकिन उनके पति ने इनकम टैक्स को परमिशन नहीं दिया जिस वजह से उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने सेंट्रल information commission के जरिये ये जानकरी निकलवाई।

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दरअसल Central Information Commission ने पहले सुप्रीम कोर्ट और HighCourt के फैसलों पर गौर करते हुए ये जानकारी दी है। राजेश रामचंद्र किडिले बनाम महाराष्ट्र एसआईसी और अन्य मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा सुनाए गए फैसले के आधार पर संजू गुप्ता को ये जानकारी उपलब्ध कराया। कोर्ट ने कहा था की गुजारा भत्ता के मामले में पति की सैलरी निजी जानकारी नहीं हो सकती है। ऐसे में पत्नी ,पति की सैलरी जान सकती है। इसी आधार पर संजू गुप्ता को 15 दिन के भीतर CPIO, पति की नेट टैक्सेबल इनकम ग्रॉस इनकम की जानकारी पत्नी को उपलब्ध कराएगा। हालांकि प्रॉपर्टी ,लायबिलिटी ,टैक्स रिटर्न ,इन्वेस्टमेंट और उधार जैसी जानकारी नहीं दी जाएगी ,जो निजी की श्रेणी में आते हैं।

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