Arvind Kejriwal Bail: 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 92 दिन के बाद जमानत मिल गए है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था..
ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से पहले कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई थी….
ED – केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी
केजरीवाल के वकील- CM के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है
केजरीवाल के वकील- दिल्ली CM की कोई आपराधिक हिस्ट्री भी नहीं है
ED – फंड का एक हिस्सा गोवा चुनाव के दौरान गोवा में अरविंद केजरीवाल के होटल में ठहरने के लिए इस्तेमाल किया गया
ED – ग्रैंड हयात होटल में 1,00,000 रुपये का भुगतान प्राप्त किया गया
ED – पचास हजार की दो किस्तों में 1 लाख का भुगतान किया गया. चरणप्रीत ने पेमेंट का अरेंजमेंट किया था.
ED – गोवा चुनाव में जिन पैसों का इस्तेमाल हुआ इसका दस्तावेजी सबूत है
केजरीवाल के वकील- ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया और जमानत देने का वादा कर बयान दिलवाए गए