Modi Surname Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी को यह सजा सुनाई थी जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। सजा पर रोक लगने के साथ ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि, ट्रायल जज ने इस मामले में अधिकतम सजा दी थी, लेकिन उसका कारण स्पष्ट नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक था, लेकिन निचली अदालत ने अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया। गुजरात हाईकोर्ट भी इस पर विचार नहीं किया।
इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई?
राहुल गांधी की याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि, वह जानना चाहते हैं कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जज 1 साल 11 महीने की सजा देते तो वह (राहुल गांधी) अयोग्य घोषित नहीं होते। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि, यह सही है कि इस तरह के बयान अपमानजनक और मानहानि के हैं।
‘गलती राहुल की, सजा वायनाड की जनता क्यों भुगते’
जज ने आगे कहा कि, बयान राहुल गांधी ने दिया है तो उसकी सजा उनको चुनने वाली आम जनता क्यों भुगते। ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा है तो जनता (वायनाड) की आवाज सदन तक क्यों न पहुंचे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है और इस फैसले का स्वागत किया गया है। कांग्रेस ने लिखा कि, “नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है” सत्यमेव जयते- जय हिंद।”