Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी(Rahul Gandhi) के ‘मोदी’ उपनाम को लेकर मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत ने गुरुवार (23 मार्च) को 2 साल की सजा सुना दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया। इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर भी तलवार लटकने लगी है।
राहुल के पास 1 महिने का समय, नहीं तो जाएगी संसद की सदस्यता!
राहुल गांधी को सूरत जिला अदालत ने उनकी कथित मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, राहुल को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। लेकिन अब उनकी संसद की सदस्यता पर तलवार लटक गई है। दरअसल, आपराधिक केस में 2 साल या ज्यादा की सजा पर संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। आरपीए एक्ट(RPA Act) में प्रावधान है इसके मुताबिक भ्रष्टाचार और एनडीपीएस में दोषी करार देना ही काफी है। राहुल गांधी के पास एक महीने का समय है। इसी दौरान उन्हें मिले सजा को ऊपरी अदालत में जाकर रद्द करवाना होगा उसके बाद ही उनकी संसद की सदस्यता बच सकती है।
राहुल ने कोर्ट से सज़ा कम करने की मांग की
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि मेरा इरादा गलत नहीं था। उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी के साथ उन्होंने इस मामले में अपने लिए कम सजा दिए जाने की मांग की है। वायनाड के सांसद के खिलाफ उनकी एक आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया गया था। हालांकि ,अब इस मामले में राहुल को जमानत भी मिल गई है। उन्होंने सुनवाई के दौरान अपने बयान को लेकर माफी मांगने से इनकार कर दिया था।
सूरत कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीते दिनों कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने विवादित टिप्पणी पर गिरे कांग्रेस सांसद के लिए यह बड़ा झटका कहा जा सकता है। वहीं सजा मिलने के बाद बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि, राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में है। लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं। इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।
जानिए क्या है पूरा मामला?
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि, आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं? इस टिप्पणी पर काफी बवाल मचा था। जिसके बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। कहा गया कि, राहुल गांधी का बयान पूरे मोदी समाज के लिए अपमानजनक है और इससे पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया गया है।