Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी(Rahul Gandhi) के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में सूरत जिला अदालत(Surat District Court) ने 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को सूरत के सेशन कोर्ट(Surat Session Court) में चुनौती दी, जिसके बाद सोमवार (3 अप्रैल) को राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी। अब उन्हें 13 अप्रैल को अगली सुनवाई में शामिल होना है। सूरत के अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आज सुनवाई के दौरान राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद रहे।
राहुल के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता सूरत पहुंचे थे
राहुल गांधी आज सुनवाई में शामिल होने के लिए अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सूरत पहुंचे थे। वहीं राहुल गांधी की हौसला अफजाई के लिए 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी सूरत पहुंचे हुए थे। विदित हो कि, सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई।
जानिए क्या है पूरा मामला?
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि, आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं? इस टिप्पणी पर काफी बवाल मचा था। जिसके बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। कहा गया कि, राहुल गांधी का बयान पूरे मोदी समाज के लिए अपमानजनक है और इससे पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया गया है।